आपकी जिंदगी पर होगा सीधा असर,कल से बदल जाएंगी आपके पैसे से जुड़ी

29 FEB 2020
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  • मार्च 2020 से कई नियमों में बदलाव
  • इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा.
  • विशेष तौर पर एसबीआई ग्राहाकें को इस बारे में जरूर ध्यान देना चाहिए.

नई दि​ल्ली. कल से नए साल के दो महीने अब खत्म हो चुके हैं. इसी के साथ 1 मार्च से नया महीना शुरू हो जाएगा.इस महीने की शुरुआत से ही आपको कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना होगा. आपको बता दे कि अगर समय रहते आप इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है. 2020 मार्च महीने में होने वाले इन बदलावों का सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है. 

ऐसे में जरूरी है कि आप इनके बारे में पहले से जान लें...

(1) देश की सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के सभी ग्राहकों के ​लिए जरूरी है कि वो अपने अकाउंट की KYC प्रक्रिया को पूरी कर लें.बैंक ने अपने ग्राहकों को इस संबंध में एक SMS भी भेजा है.भारतीय स्टेट बैंक के मुताबिक ग्राहकों के लिए बैंक खाते की KYC भरने की अंतिम तारीख 28 फरवरी है.अगर 28 फरवरी तक आपने अपने अकाउंट को KYC अपडेट नहीं कराए तो आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है. दरअसल RBI ने KYC कराना जरूरी कर दिया है.

  • क्या क्या है जरुरी डॉक्यूमेंट 
  • पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस,
  • मनरेगा कार्ड, 
  • पेंशन भुगतान आदेश, 
  • डाकघरों की तरफ से जारी पहचान पत्र, 
  • टेलीफोन बिल, 
  • बिजली का बिल, 
  • बैंक खाता विवरण, 
  • राशन कार्ड, 
  • क्रेडिट कार्ड विवरण, 
  • सेल डीड/लीज एग्रीमेंट की कॉपी ले जाकर बैंक में जमा करनी होगी.

(2) इसके अलावा सरकारी बैंक इंडियन बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया हैं कि, जिन ग्राहकों को 2,000 रुपये के नोट ही चाहिए वो बैंक के ब्रांच में आकर कैश ले सकते हैं. लेकिन इंडियन बैंक के एटीएम से 2000 रुपये के नोट 1 मार्च नहीं निकलेंगे. 1 मार्च 2020 के बाद से इंडियन बैंक के ATM में 2,000 रुपये नोट रखने वाले कैसेट्स को डिसएबल कर दिया जाएगा.

(3) सरकार दौरा जीएसटी का नया नियम होगा लागू- लॉटरी (Lottery) पर एक मार्च से 28 फीसदी की दर से माल एवं सेवा कर (GST) लगेगा. जीएसटी काउंसिल ने पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे और मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 फीसदी की एक समान दर से जीएसटी लगाने का फैसला    लिया था.

(I) राजस्व विभाग के नए नियम के मुताबिक लॉटरी पर केंद्रीय कर की दर 14 फीसदी हो गई है और राज्य सरकारें में भी समान दर से यानी 14 फीसदी  टैक्स वसूलेंगी.(II) जिस वजह से एक मार्च से लॉटरी पर लगने वाला कुल जीएसटी 28 फीसदी हो गया है. फिलहाल राज्यों द्वारा संचालित लॉटरी पर 12 फीसदी और मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है.


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