.नई दिल्ली. लगातार कई महीनों से गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर जनता परेशान थीं.हर महीने अधिक पैसे देने पड़ रहे थे. लेकिन होली (Holi) से पहले सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है.भारतीय तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर (LPG Cylinder Price) के दाम में बड़ी कटौती की है. LPG Cylinder Price: एक मार्च यानी आज से गैर-सब्सिडी वाला 14.2 किलोग्राम रसोई गैस सिलेंडर 53 रुपये सस्ता हो गया है.अभी तक 858.50 रुपये में मिलने वाला अब में 805.50 रुपये में मिलेगा. नई दरें आज से लागू हो गई हैं
एक मार्च यानी आज से बिना सब्सिडी वाला 14.2 किलोग्राम रसोई गैस सिलेंडर 53 रुपये सस्ता हो गया है. वहीं, 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर भी 84.50 रुपये सस्ता हुआ है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभी तक 858.50 रुपये में मिलने वाला अब में 805.50 रुपये में मिलेगा. नई दरें आज से लागू हो गई हैं.
बता दें कि पिछले महीने बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलिंडर के दाम में करीब 150 रुपये का इजाफा हुआ था. सभी महानगरों में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के रसोई गैस सिलिंडर के दाम में 144.50 रुपये से 149 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई थी, जो 12 फरवरी से लागू हो गई थी.
दिल्ली समेत चार महानगरों में बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम
इंडियन ऑयल (Indian Oil) की वेबसाइट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला 14.2 किलोग्राम रसोई गैस सिलेंडर का दाम 805.50 रुपये है. वहीं, कोलाकाता में बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर का दाम 839.50 रुपये, मुंबई में 776.50 रुपये और चेन्नई में 826 रुपये है 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर का दाम
तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भी 84.50 रुपए की कटौती की है. इस कटौती के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर का दाम 1381.50 रुपये हो गया है.वहीं, कोलकाता में इसके लिए 1450 रुपये, मुंबई में 1331 रुपये और चेन्नई में 1501.50 रुपये चुकाने होंगे.
कैसे तय होते हैं रसोई गैस सिलेंडर के दाम
औसत अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क दर और विदेशी मुद्रा के एक्सचेंज रेट के हिसाब से एलपीजी सिलेंडर के दाम तय होते हैं. इसी वजह से LPG सिलेंडर की सब्सिडी की रकम में भी हर महीने बदलाव होता है. जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ते हैं तो सरकार अधिक सब्सिडी देती है और जब दरें नीचे आती हैं तो सब्सिडी में कटौती की जाती है. टैक्स नियमों के अनुसार रसोई गैस पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की गणना ईंधन के बाजार मूल्य पर ही तय की जाती है.