प्रयागराज. शाहजहांपुर जिले की कानून की छात्रा के साथ रेप करने के मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत प्रदान कर दी है. जानकारी के लिए बता दें कि उच्च न्यायालय ने बीते साल 16 नवम्बर को आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की जमानत पर हुई सुनवाई के फैसले को सुरक्षित रख लिया था.
रंगदारी मामले के आरोपी भी रिहा
बता दें कि शीर्ष अदालत के मामले में हस्तक्षेप करने के बाद साल 2019 के सितंबर माह में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया गया था. एसआईटी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से स्वामी चिन्मयानन्द को शाहजहांपुर स्थित मुमुक्षु आश्रम से गिरफ्तार किया था. लॉ स्टूडेंट से रेप और यौन शोषण के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद काफी दिनों से जेल में थे. गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ रंगदारी मांगने के मामले में जेल के सलाखों के पीछे गए आरोपी संजय भी जेल से छूट गए हैं. संजय के अलावा अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल गयी है.