सीओ प्रसासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर खानापूर्ति बाकी का मकान छोड़ एक ही व्यक्ति का मकान तोड़ डाला

09 JUL 2022
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!गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड में प्रशासन द्वारा कराया गया था अतिक्रमण अंचलाधिकारी के द्वारा मौजा बलिवन रायमल थाना नंबर 704. खाता नंबर 359. खेसरा नंबर 1018. रकबा 18 डिसमिल पर नोटिस किया गया था.कि जितने भी गैरमजरूआ आम जमीन पर जितने भी लोगो के द्वारा अतिक्रमण किया गया था.उसे खाली कर दिया जाए.पर अंचल अधिकारी एवं प्रशासन द्वारा सभी का मकान ना तोड़ कर एक ही व्यक्ति का मकान तोड़ा गया. आपको बता दे की यह पुरा मामला बलिवन रायमल का बताया जा रहा है.पीड़ित का नाम कपिलेशवर लाल पिता स्वगीय रामअवताल लाल ग्राम. बलिवन रायमल थाना विशवम्भपुर जिला गोपालगंज. ज़ब पीड़ित परिवार से बात की गई तो उनका यह कहना है की हथुआ राज से सन दिनांक 7-5-1936 में मेरे पिता रामअवताल लाल को नौ धुर जमीन बंदोवस्त लिए थे जिसके लिए हथुआ राज के द्वारा मेरे पिता के नाम से पट्टा निर्गत किया गया है.जिसमें लगभग 100 साल पहले से उक्त जमीन पर आवासीय मकान बना हुआ है जिसमे सहपरिवार रहते है. मेरे पडोसी सुरेश लाल. सतीश लाल. उमेश लाल. भूषण लाल पिता स्वगीय बच्चा लाल ग्राम बलिवन रायमल इन सभी के द्वारा मेरी जमीन पर कब्जा किया जारहा है! जबकि इन सभी व्यक्ति का मकान भी रोड और गैरमजरूआ आम में बना हुआ है आपको बता दे की बिहार सरकार के द्वारा जितने भी व्यक्तियों ने गैरमजरूआ आम जमीन पर कब्जा किया गया है उसे अतिक्रमण मुक्त क्या जा रहा है. ज़ब अंचलाधिकारी के द्वारा खेसरा 1018.रकबा 18 डिसमिल पर नोटिस किया गया था. ज़ब सरकारी अमीन के द्वारा नापी की गई तो जितने भी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किया गया था उन सभी के मकान पर लाल पेंट से निशान लगाया गया था.पर सीओ प्रसासन के द्वारा सिर्फ मेरे ही मकान को तोड़ा गया.और यहां तक की जहाँ पर निशान लगा था. और उसे ज़्यदा बड़ा


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