रामपुर. उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रेप के बाद हत्या करने के मामले में कोर्ट में पैरवी करके एक मिसाल पेश की है. लगभग छह महीने पहले कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र में 6 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या करने के आरोपी को विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा दी है.
पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला
बता दें कि, मई 2019 में एक 6 वर्ष की मासूम बच्ची को उसके पड़ोसी नाज़िल ने अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद जलाकर मौत के घाट उतार दिया था. जिसके बाद पुलिस ने परिवारीजनों की शिकायत पर अमल करते हुए बच्ची का शव बरामद किया और आरोपी नाज़िल को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने तेज़ी दिखाते हुए और जांच में अहम सुबूतों को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया. जिसके बाद विशेष न्यायलय फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है. इस मामले में सहायक सरकारी वकील कुमार सौरभ ने बताया कि विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट का मामला है. इसमें एक 6 साल की बच्ची थी, उसकी लाश डेढ़ माह बाद मिली थी. जिस दिन लाश मिली थी, उस दिन आरोपी नाज़िल को गिरफ्तार किया गया था.
25000 हज़ार का ठोंका जुर्माना
सरकारी वकील ने बताया कि रेप का यह मामला कोर्ट में 5 सितंबर 2019 को संज्ञान में आया था. जिसके बाद ट्रायल शुरू हुआ. 13 दिसंबर को नाजिल को दोषी करार दिया गया. बच्ची के मर्डर और रेप में उस पर सेक्शन 302, 361, 376बी आईपीसी एवं पॉक्सो अधिनियम लगे. वकील कुमार सौरभ ने बताया कि हमने कोर्ट से मांग की थी कि ये केस विरलतम श्रेणी में है. मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, उसकी रेप के बाद हत्या की गयी है. वह अभियुक्त को पहचानती थी इसलिए आरोपी ने बच्ची की जान ले ली. इसके बाद न्यायधीश ने फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 25000 का जुर्माना भी ठोंका है.