मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जमात-उत-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में 5 साल की सजा सुनाई है। आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) लाहौर के न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के दो मामलों में जमात उद दावा के प्रमुख के खिलाफ फैसले को उससे पहले 8 फरवरी के लिए सुरक्षित रख लिया था। 8 फरवरी को सुनवाई के बाद अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि एटीसी न्यायाधीश ने हाफिज सईद के आवेदन पर गौर किया जिसमें उसने अपने खिलाफ आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के सभी मामलों को मिलाने और मुकदमा पूरा होने के बाद फैसला सुनाने की अपील की थी। हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने आतंकवाद के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के दो मामलों में अपने फैसले को शनिवार को टाल दिया था। अदालत ने सईद के अनुरोध पर ऐसा किया और मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी थी।
अधिकारी ने बताया कि उप अभियोजक ने सईद की याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि उसके खिलाफ दो मामलों में मुकदमा पहले ही पूरा हो चुका है और अदालत कानून के तहत फैसला सुना सकती है। हालांकि अदालत ने सईद की याचिका पर जिरह के लिए अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों दोनों को नोटिस जारी कर सुनवाई टाल दी थी। सईद को कड़ी सुरक्षा के बीच एटीसी के समक्ष पेश किया गया।