प्रयागराज. उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का गठन लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से न होने व वित्तीय अनियमितता के मामले में दाखिल की गई याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहबाद हाईकोर्ट ने बीसीसीआई से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है. उच्च न्यायालय ने बीसीसीआई के वकील कुणाल रवि सिंह से यह रिपोर्ट हलफनामे के द्वारा दाखिल करने को कहा है. ये आदेश याची अविनाश कुमार राय की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉ. वाईके श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति बिश्वनाथ सोमद्दर की खंडपीठ ने दिया.
याची अविनाश कुमार राय की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) का गठन लोढ़ा कमेटी की सिफारिश के अनुसार नहीं है. और इसकी सिलेक्शन कमेटी भी लोढ़ा कमेटी के मुताबिक नहीं है. इस याचिका में ये भी कहा गया है कि यूपीसीए पहले सोसाइटी में रजिस्टर्ड था लेकिन अब कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है. इसके अलावा सोसाइटी का फंड कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया और इसके लिए स्वीकृति भी नहीं ली गई है. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. वाईके श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति बिश्वनाथ सोमद्दर की खंडपीठ ने दिया.