ओवैसी के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में मामला दर्ज

15 NOV 2019
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अयोध्या मामले पर फैसला आने के बाद एमआईएम अध्यक्ष ओवासुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के फैसले के बाद जो प्रतिक्रिया दिया उसके खिलाफ आज हिंदूवादी संगठनों ने कोर्ट में एक वाद दाखिल कर एफआईआर दर्ज कराया।  जिसपर कोर्ट ने 4 दिसंबर को सुनवाई के लिए डेट दिया है.

बता दें कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों फैसला सुनायाा था. एमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हमें खैरात की आवश्यक्ता नहीं है. इसपरअखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु कुमार सिंह ने एफआईआर दर्ज कराते हुए सांसद पर उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय के विरुद्ध आवाज उठाने समेत कई गंभीर आरोप लगाये हैं। अध्यक्ष ने अपने आरोप में कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 9 नवम्बर को अयोध्या के बाबरी मस्जिद विवाद में निर्णय सुनाया गया जिसके विरुद्ध सांसद ने निर्णय के खिलाफ आमसभा में तथा सार्वजनिक रूप से मीडिया में बयान देकर आम लोंगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इतना ही नही सांसद ने न्यायालय के निर्णय पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर देश व पड़ोस के दोनों समुदायों के बीच घृणा उत्पन्न किया है, जिससे लोक शांति तो भंग हुई हीं है साथ ही दोनों समुदायों के बीच शत्रुता बढाने की प्रबल कोशिश भी की गई है। सांसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ आवाज उठाई है जो राष्ट्रद्रोह के परिधि में भी आता है और उनके द्वारा किये गये टिप्पणी से भारत के हिंदुओ का मन आहत हुआ है। अध्यक्ष ने सांसद के विरुद्ध भादवि की धारा 124 ए ,225 ए, 505 ए बी (2) तथा 66 ए आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नूर सुलताना ने उक्त परिवाद संख्या 3909/19 को एमपी एमएलए के विशेष न्यायालय के विशेष न्यायिक पदाधिकारी एसीजेएम प्रथम अनुराग कुमार त्रिपाठी के न्यायालय में सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया है . इस मामले में 4 दिसम्बर को वादी पक्ष का शपथ पर बयान दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया है.
 


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